शिक्षकों का हुआ तबादला, 30 जून तक करना होगा योगदान, स्थानांतरित शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन दिशानिर्देश: पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने विशेष कारणों से स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्राप्त 190,226 ऑनलाइन आवेदनों में से लगभग 130,000 आवेदनों पर विचार किया जा चुका है, और शिक्षकों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर जिला आवंटन पूरा हो चुका है। अब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) स्तर पर की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। नीचे प्रक्रिया और शिक्षकों व अधिकारियों के लिए प्रमुख निर्देशों का अवलोकन दिया गया है।
स्कूल आवंटन की प्रक्रिया
- जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका:
- उन सभी शिक्षकों की सूची डीईओ के लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है, जो या तो पहले से उस जिले में कार्यरत हैं या स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है।
- सूची एक समय में केवल एक शिक्षक के विवरण को प्रदर्शित करेगी, जिसमें शिक्षक का नाम और शिक्षक आईडी नहीं दिखेगी। केवल शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग, और उनके द्वारा चुने गए पंचायतों के विकल्प दिखाई देंगे, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
- यह प्रक्रिया गोपनीयता बनाए रखने और अनुचित दबाव को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि डीईओ निष्पक्ष रूप से स्कूल आवंटन कर सकें।
- आवंटन प्रक्रिया:
- डीईओ के लॉगिन में ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करने पर शिक्षक द्वारा चुने गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे, और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर स्कूल आवंटन किया जाएगा।
- यदि शिक्षक द्वारा दिए गए 10 विकल्पों में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती, तो डीईओ निकटतम पंचायत में स्कूल आवंटित करेगा।
- डीईओ को आवेदनों को क्रमबद्ध तरीके से संसाधित करना होगा और किसी भी शिक्षक के आवेदन को छोड़ (skip) नहीं सकते। अगले शिक्षक का विवरण तभी प्रदर्शित होगा, जब वर्तमान शिक्षक का आवंटन पूरा हो जाएगा।
- अनुमोदन और अधिसूचना:
- डीईओ द्वारा स्कूल आवंटन पूरा होने के बाद, पूरी सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।
- अनुमोदित स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष प्लेटफॉर्म पर संबंधित शिक्षक, पूर्व और नए स्कूल के प्रधानाध्यापकों, और संबंधित डीईओ के लॉगिन में प्रदर्शित होंगे।
- डीईओ को पदस्थापन आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर कर ई-शिक्षाकोष पर अपलोड करना होगा।
- समयसीमा:
- स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 15 जून, 2025 तक पूरी कर ली जाएगी।
- शिक्षकों को 23 जून, 2025 से 30 जून, 2025 के बीच अपने नए आवंटित स्कूल में योगदान देना होगा। योगदान के बाद वे अपने पुराने स्कूल से स्वतः मुक्त माने जाएंगे।
शिक्षकों के लिए प्रमुख निर्देश
- अनिवार्य योगदान: शिक्षकों को स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश के अनुसार नए स्कूल में योगदान देना अनिवार्य है। बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के कारण यह महत्वपूर्ण है, और डीईओ इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
- शिकायत निवारण: स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट शिक्षक पहले नए स्कूल में योगदान देंगे, फिर डीईओ को आवेदन दे सकते हैं। शिकायतों का निवारण जिला शिक्षक समिति के माध्यम से होगा। विभाग या निदेशालय स्तर पर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- लंबित आवेदन: जिन शिक्षकों के आवेदन अभी तक संसाधित नहीं हुए हैं, वे ई-शिक्षाकोष पर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, उसे हटा कर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, या स्थानांतरण के कारण को संशोधित कर सकते हैं। नए शिक्षक भी आवेदन दे सकते हैं। इनका विचार दूसरे चरण में जिले की रिक्तियों और छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर किया जाएगा।
उच्च मांग वाले जिलों पर विशेष नोट
शिक्षक जो शियोहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर और मधुबनी जैसे उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात वाले जिलों के लिए आवेदन करते हैं, उनके आवेदनों पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाएगा।
पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता
यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और बाहरी प्रभाव से मुक्त होने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्कूल आवंटन की जिम्मेदारी केवल डीईओ की होगी, और इस कार्य को किसी अन्य अधिकारी को सौंपना मान्य नहीं होगा।
अधिक जानकारी या आवेदन प्रबंधन के लिए, शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष प्लेटफॉर्म पर जाने की सलाह दी जाती है। स्थानांतरण प्रक्रिया के दूसरे चरण से संबंधित घोषणाओं के लिए अपडेट रहें।
किसी भी प्रश्न के लिए, अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें।