Bihar School Librarian Niyamawali 2025 Complete Details
विहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियमावली 2025: नियुक्ति और सेवाशर्त
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने “विहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025” जारी की। यह नियमावली बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति और उनकी सेवाशर्तों को निर्धारित करती है। इस पोस्ट में हम इस नियमावली के प्रमुख बिंदुओं को आसान भाषा में समझाएंगे ताकि सभी इसे आसानी से समझ सकें।
1. नियमावली का नाम और प्रभाव
- नाम: इस नियमावली का नाम “विहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025” है।
- प्रभाव क्षेत्र: यह नियमावली पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।
- प्रारंभ तिथि: यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।
2. परिभाषाएँ
इस नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है:
- सरकार: बिहार सरकार।
- प्रशासी विभाग: शिक्षा विभाग।
- विद्यालय: बिहार सरकार द्वारा संचालित या नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट स्कूल और बुनियादी विद्यालय, जिसमें नए और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
- पुस्तकालयाध्यक्ष: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय व्यवस्था और किताबों के रख-रखाव के लिए नियुक्त कर्मचारी।
- नियुक्ति प्राधिकारी: जिला शिक्षा पदाधिकारी।
- अनुशासनिक प्राधिकारी: नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी।
- अपीलीय प्राधिकारी: क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक।
3. संवर्ग की संरचना
- पुस्तकालयाध्यक्ष का संवर्ग जिला स्तर पर होगा।
- इस संवर्ग में केवल एक पद होगा: विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (मूल कोटि)।
- पदों की संख्या और वेतनमान बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
4. नियुक्ति की प्रक्रिया
पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
- नागरिकता और निवास: अभ्यर्थी भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता:
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5% अंकों की छूट।
- मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की आलिम डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री डिग्री को स्नातक के समकक्ष माना जाएगा।
- पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री।
- पात्रता परीक्षा: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
- आयु सीमा:
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष।
- अधिकतम आयु सीमा: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित।
- पहली नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
- चयन प्रक्रिया:
- सभी नियुक्तियाँ सीधी भर्ती के माध्यम से होंगी।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन और चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
- अभ्यर्थियों का मूल्यांकन उनकी योग्यता के स्व-घोषणा के आधार पर होगा।
- परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा।
- अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं।
- प्रमाण पत्र सत्यापन: नियुक्ति से पहले शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। यदि प्रमाण पत्र जाली पाए गए, तो नियुक्ति रद्द होगी और कानूनी कार्रवाई होगी।
5. आरक्षण
नियुक्तियों में बिहार सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे।
6. परिवीक्षा अवधि
- सीधी भर्ती से नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष होगी।
- यदि प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, तो इसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
- यदि विस्तारित अवधि में भी प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, तो नियुक्ति प्राधिकारी सुनवाई के बाद सेवामुक्त कर सकता है।
7. सेवा में सम्पुष्टि
परिवीक्षा अवधि पूरी होने और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा स्थायी की जाएगी।
8. वरीयता
सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता जिला स्तर पर आयोग के मेरिट सूची के आधार पर तय होगी।
9. स्थानान्तरण
- यदि पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्य या व्यवहार से विद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर सकता है।
- विशेष परिस्थितियों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अन्य जिलों में भी स्थानांतरण कर सकते हैं।
10. आचार संहिता
पुस्तकालयाध्यक्ष को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:
- सरकारी आदेशों का पालन करना।
- पुस्तकालय को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना।
- समय पर विद्यालय आना और पुस्तकालय संचालन करना।
- शैक्षणिक माहौल को खराब न करना।
- अन्य शिक्षकों या छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार न करना।
- राजनीति, निजी ट्यूशन, नशा, या सामाजिक कुरीतियों (जैसे बाल विवाह, दहेज) में शामिल न होना।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशों का पालन करना।
- बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 के प्रावधान लागू होंगे।
11. अनुशासनिक कार्रवाई
- कारण: कर्तव्यों का पालन न करना, अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, आपराधिक मामले, या आचार संहिता का उल्लंघन।
- निलंबन: यदि कोई पुस्तकालयाध्यक्ष 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा।
- दंड:
- बड़े दंड: बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति, वेतन वृद्धि रोकना।
- छोटे दंड: निंदा, वेतन कटौती, प्रोन्नति रोकना।
- अनुशासनिक कार्रवाई “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023” के तहत होगी।
12. अनुकंपा नियुक्ति
- यदि किसी पुस्तकालयाध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित उस जिले में विद्यालय लिपिक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह नियुक्ति तत्कालीन नीति और योग्यता के आधार पर होगी।
13. अपील
- नियुक्ति या सेवाशर्तों से संबंधित अपील क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा सुनी जाएगी।
14. अन्य प्रावधान
- प्रशासी विभाग नियमावली के प्रावधानों को स्पष्ट करने या लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर कर सकता है।
- जिन मामलों में नियमावली में प्रावधान नहीं है, वहाँ सरकार के अन्य नियम लागू होंगे।
- सरकार आवश्यकता होने पर नियमावली में संशोधन कर सकती है।
15. प्रकाशन और वितरण
- यह नियमावली बिहार गजट में प्रकाशित होगी।
- 3000 प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इसे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
निष्कर्ष
यह नियमावली बिहार के स्कूलों में पुस्तकालयों को व्यवस्थित करने और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल पुस्तकालयाध्यक्षों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, बल्कि उनकी सेवा को नियमित और अनुशासित करने में भी मदद करेगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या इस नियमावली के बारे में और जानना चाहते हैं, तो शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें।
आपके विचार: इस नियमावली के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बिहार के स्कूलों में पुस्तकालय प्रणाली को बेहतर बनाएगी? कमेंट में अपनी राय साझा करें!
नोट: अधिक जानकारी के लिए बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट या बिहार गजट देखें।